RTE क्या है | RTE Kya Hai | RTE के अंतर्गत कैसे अप्लाई करें ?

RTE का अर्थ है Right to Education यानि की शिक्षा का अधिकार अधिनियम। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। RTE Act यानि की शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम का मुख्या उद्देश्य है की कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाये।

RTE Kya Hai ? दोस्तों मुझे पूरा विश्वाश है की आपने RTE जरूर सुना होगा। RTE का अर्थ है Right to Education यानि की शिक्षा का अधिकार अधिनियम। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत सरकार भी अलग अलग समय पे ऐसी नीतियां लती रही है जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले। RTE Act यानि की शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम का मुख्या उद्देश्य है की कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाये।

आखिर – पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में बनाया गया जिसे अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया | इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है |

RTE है क्या ? RTE Kya Hai?

RTE का अर्थ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम !

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है | इसे भारत के संविधान (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल-21ए के रूप में सम्मिलित किया गया है।

इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नजदीक के सरकारी स्कूल में नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। उसी तरह प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ सीट्स RTE Act के अंतर्गत फिक्स की गयीं हैं। इस अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में २५ प्रतिशत बच्चों को इस केटेगरी में एडमिशन दिया जाता है।

ऐसे बच्चों के स्कूल की फीस माफ़ होती है और बच्चों को यूनिफार्म और पुस्तकों भी मुफ्त दिया जाता है । इसमें अधिनियम में सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया गया है।

RTE कब लागू किया गया ? When was RTE Act enacted?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम बिल 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। फिर राज्य सभा में 20 जुलाई 2009 और लोक सभा में 4 अगस्त 2009 को मंजूर किया गया। 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू हो गया।

RTE के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हैं ?

  • सभी 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गयी है।
  • प्राइवेट स्कूलों को 6-14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर वसूली गयी फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है।
  • स्कूल में दाखिले के दौरान बच्चे की उम्र उसके दस्तावेजों के आधार पर दर्ज की जाएगी। अगर बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसके अभाव में उसके दाखिले को रोका नहीं जाएगा। इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश (एडमिशन) नहीं हुआ हो, वो अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन करवा सकते है।
  • बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने की ज़िम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी।
  • विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम बनाये गए हैं
  • इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता-पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 तथा दोहराने पर 50,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार की तरफ से उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है।

RTE के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकते हैं ?

अगर आप RTE Act के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

  • बच्चे की उम्र ६ से १४ साल के बीच होना चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख या उससे कम है, वो आरटीई अधिनियम के तहत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • सामाजिक रूप से प्रतिकूल बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
    • अनाथ
    • बेघर
    • विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Kids with special needs)
    • ट्रांसजेंडर
    • एचआईवी संक्रमित बच्चे और
    • प्रवासी श्रमिकों के बच्चे
  • अनुसूचित जाती और जनजाति श्रेणी के बच्चे भी आरटीई के तहत आवेदन करने की योग्यता रखते हैं।

RTE के अंतर्गत एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करें?

RTE के अंतर्गत एडमिशन के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है।

  • आप अपने आस पास सरकारी स्कूल का पता लगाएं
  • अगर कोई सरकारी स्कूल आप पास नहीं है तो किसी प्राइवेट स्कूल में पता करें। पप्राइवेट स्कूल में २५% सीट RTE के अंतर्गत आते हैं।
  • स्कूल से RTE का फार्म लेके भरे और स्कूल में जमा करें। याद रखिये आपको RTE एडमिशन फार्म ही भरना है और आप एक बार में एक ही स्कूल में RTE के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं.
  • फार्म के साथ जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी साथ में लगा के फार्म जमा करें।

क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए RTE एडमिशन के लिए?

  • माता पिता का प्रमाण  पत्र – ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। अगर यह नहीं है तो कोई और प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र भी आरटीई प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
  • माता पिता का आय प्रमाण पत्र।
  • बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बच्चा अनाथ है, तो माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • बच्चे को किसी विशेष मेडिकल सुविधा की जरूरत हैं, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसे फार्म के साथ लगाएं।

RTE एडमिशन के लिए अप्लाई कब करें ?

जब भी स्कूल में नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू होता है उसी समय आप RTE के अंतर्गत भी आपली कर सकते हैं। वैसे आप अगर RTE के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो मार्च या अप्रैल के आस पास स्कूल में पता करना शुरू कर दें और तय समय सीमा में आवेदन करें।


दोस्तों जैसा के हमने पहले कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक क्रन्तिकारी कदम है और हमारे देश के हर बच्चे को पड़ने में कोई मुश्किल न आये इसकी गॅरंटी देता है। यह अपने आप में एक बहुत भी प्रगतिशील कानून है और सरकार का ये कदम प्रशंशनीय है।


दोस्तों उम्मीद करता हों आपको ये इनफार्मेशन पसंद आये होगी।


आप RTE एक्ट पे भारत सरकार के MHRD के वेबसाइट पे और पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्लिक करें – https://mhrd.gov.in/rte

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Sanjeev
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5 Comments

  1. सरकार की तरफ से यह अति सुंदर कार्य किया गया है i proud of you sir

  2. Kya rte ke tahat read karne wale children ko raj shree yojna ka benifit milega chahe wo school government ho ya private

  3. Agr school valo ne RTE ka from dene se mna kr deya ya seet full Ho gayi hai aisa bolne lge to usme HM kya kr skte h

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